महिला को बलात्कार से बचाने के दौरान हमलावर की हत्या हो जाए तो सजा मिलेगी या सम्मान, पढ़िए

Bhopal Samachar

The Indian Penal Code, 1860 Section 100, Rule No. 03 

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 100 का नियम क्रमांक 03 कहता है कि बलात्कार करने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति, किसी लड़की अथवा महिला पर हमला कर रहा है तब प्रतिरक्षा में वह महिला अथवा कोई अन्य व्यक्ति हमलावर को काबू करने के लिए बल प्रयोग करें और इस दौरान हमलावर की मृत्यु हो जाए तो यह अपराध क्षमा कर दिया जाएगा। पढ़िए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जजमेंट:-

landmark Judgement of private defence

1. मोहम्मद शमी बनाम सम्राट राज्य मामले में यह विनिश्चय किया गया कि यदि मृतक ने आरोपी की पत्नी के साथ बलात्कार के लिए उस पर हमला किया हो और आरोपी ने अपनी पत्नी खूब बलात्कार से बचने के लिए हमलावर पर बल प्रयोग किया और इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो महिला की रक्षा करने वाले पति को आईपीसी की धारा 100 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा के उद्देश्य से बल प्रयोग के लिए अपराध से मुक्त कर दिया जाएगा।

उपरोक्त मामले के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जजमेंट जानिए 
2. प्रकाश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की पत्नी के साथ अगर कोई व्यक्ति ज़बर्दस्ती यौन संबंध स्थापित कर रहा है, तब उसके पति को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात वह आक्रमण करने वाले की मृत्यु तक कर सकता है। 

Legal general knowledge and law study notes

उपरोक्त निर्णय द्वारा स्पष्ट होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करता तब उस महिला को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

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