BNS 59, IPC 119 - सरकारी कर्मचारी द्वारा अपराध की जानकारी छुपाना, 10 साल तक जेल का प्रावधान

Bhopal Samachar

Legal general knowledge and law study notes 

प्रत्येक लोक सेवक का कर्तव्य है की वह अपराध निवारण का कार्य करे। उसके सामने कोई भी घटाना हो रही है उसकी जानकारी वह संबंधित उच्च अधिकारी को दे। ऐसे में बहुत से लोक सेवक आपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और घटित अपराध या आरोपी की जानकारी छुपा लेते है। जिससे अपराध करने वाले को संरक्षण मिल जाता है। ऐसे पुलिस अधिकारी या लोक सेवक के लिए कानून में क्या दण्ड का प्रावधान है जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 59, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 119 की परिभाषा 

अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है और वह किसी भी अपराध की जानकारी छुपाता है या आरोपी को अपराध करने में मदद करता है, जिससे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने में आसानी होगी तब ऐसा लोक सेवक IPC की धारा 119 एवं BNS की धारा 59 की धारा के अंतर्गत दोषी होगा।

The Indian Justice Cod 2023 Section 59, The Indian Penal Code 1860 Section 119, provision of punishment

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं। 
1. अगर अपराध नहीं किया गया है तब आरोपी को अधिकतम सजा की एक चौथाई सजा के दण्ड से दण्डित किया जाएगा या जुर्माना या दोनों से।
2. अगर आरोपी द्वारा अपराध कर दिया गया है तब अपराध छिपाने वाले लोक सेवक को अपराध की अधिकतम सजा की आधी सजा से दण्डित किया जाएगा या जुर्माना या दोनों से।
3. यदि लोक सेवक मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित अपराध की जानकारी छुपाता है तब उसे दस वर्ष तक की कारावास से दण्डित किया जाएगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!