Legal general knowledge and law study notes
किसी भी महिला के साथ बलात्संग करने के उद्देश्य से हरकत करना महिला उत्पीड़न का अपराध होता है। वर्तमान समय में यह अपराध हर उम्र की महिलाओं के साथ हो रहा है जानिए कानून में इस अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी:-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354क की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ या उससे
1. शारीरिक संपर्क बनाने के लिए अवांछनीय प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव रखेगा।
2. लैंगिक स्वीकृत के लिए कोई मांग या अनुरोध करेगा।
3. किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना अश्लील साहित्य (वीडियो, ऑडियो, फोटो आदि कामुकता पुस्तक) दिखाएगा।
4. या लैंगिक सम्बन्धी को अश्लील टिप्पणी करेगा।
वह व्यक्ति लैंगिक उत्पीडन के अपराध का दोषी होगा।
लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट जानिए
▪︎ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थलों पर यौन अपराध को रोकने के लिए निम्न दिशा निर्देश है जो अपराध होगे:-
1. छेड़छाड़ करना।
2. यौन संबधी मांग करना।
3. अश्लील सामग्री दिखाना।
4. महिला के सामने मौखिक या इशारों द्वारा गलत हरकत करना आदि।
इस तरह से कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ हरकत करता है तो पीड़ित महिला को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-क के तहत मामला दर्ज करवाना चाहिए। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com