Legal general knowledge and law study notes
एक महिला की लज्जा उसका श्रृंगार होता है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर गलत इरादे से हमला करता है चाहे उसका पति ही क्यों न हो, जिससे उसकी लज्जा भंग हो रही है, वह भी कानूनी की नजर में एक अपराधी होगा। महिला के कपड़े उतारने के उद्देश्य से उस पर हमला करना कब अपराध होगा जानिए -
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354ख की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करेगा या उसको कपड़े उतारने के लिए मजबूर करेगा या किसी सार्वजानिक स्थान पर उसके कपड़े उतारने की कोशिश मात्र भी करेगा तब वह व्यक्ति IPC की धारा 353ख एवं BNS की धारा 75 के अंतर्गत दोषी होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 75 or Indian Penal Code Section 354B - Provision of punishment
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं, इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
1. राजस्थान राज्य बनाम विजय राम मामले मे कहा गया है कि पत्नी के बार बार कपड़े उठाना 354 के अंतर्गत अपराध होगा।
2. अंकरिया बनाम मध्यप्रदेश राज्य में न्यायलय ने कहा की महिला पर बलात्कार करने के उद्देश्य से हमला किया गया है लेकिन बलात्कार नहीं हुआ है तब उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना 354 के अंतर्गत अपराध होगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
:- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद), इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com