रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन करने के लिये पंजीयन की अवधि 6 मार्च तक निर्धारित की गई थी। अब प्रदेश के गेहूँ उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिये किसान पंजीयन की अवधि 10 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गयी है।
मध्य प्रदेश सरकार की मंडी में गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कहां होते हैं
भोपाल जिला आपूर्ति नियंत्रक सुश्री मीना मालाकार ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिये पंजीयन के लिए किसानों द्वारा स्वयं के मोबाईल अथवा कम्प्यूटर, ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र, सहकारी समिति पर निःशुल्क पंजीयन तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्रों पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित सायबर कैफे पर 50 रूपये का शुल्क जमा करवाकर एक मार्च 2024 तक प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक गेहूं का पंजीयन करवा सकते हैं।
सिकमी, बटाईदार एवं वनपट्टाधारी किसानों के रजिस्ट्रेशन कौन करता है
सुश्री मीना मालाकार ने बताया सिकमी, बटाईदार एवं वनपट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति सहकारी विपणन सहकारी संस्था के केन्द्रों पर किये जायेंगे। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा, जबकि भू-अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। पंजीयन के लिये आधार नम्बर का वेरिफिकेशन उससे लिंक मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जायेगा। किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक-पृथक पंजीयन करायेंगे। किसान की भूमि यदि अन्य जिले में है तो उस जिले में पंजीयन कराया जायेगा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर भूमि होने पर एक ही केन्द्र पर सभी भूमियों का पंजीयन होगा।
उन्होंने किसानों से अपील है कि अनिवार्य रूप से पंजीयन करायें। निर्धारित समयावधि के पश्चात पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र एमपी किसान एप पर पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है एवं एमपी ऑनलाइन कियोस्क, सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर फैके पर पंजीयन की स:शुल्क 50 रूपये प्रति पंजीयन की व्यवस्था की गई है।
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