madhya pradesh public service commission, indore द्वारा सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 (समस्त विषय) एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट एवं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करने विषयक सूचना, शुद्धिपत्र जारी कर दिया है।
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग इंदौर से जारी विज्ञप्ति में लिखा है कि, अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु-सीमा में अध्यापन अनुभव के बराबर अर्थात् एक अकादमिक सत्र में अनुभव के लिए एक वर्ष किन्तु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाती है। आयु-सीमा में यह छूट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी।" इसके अनुक्रम में आयोग द्वारा जारी पृथक-पृथक विज्ञापन दिनांक 30.12.2022 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है।
2. उपरोक्त छूट के परिप्रेक्ष्य में समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाती है। इस हेतु तिथि विन्यास निम्नानुसार रहेगा :-
1. समस्त अभ्यर्थियों के लिए अर्हता हेतु अंतिम तिथि 13.04.2024 ही रहेगी। दिनाक 13.04.2024 के पश्चात् अहता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। विलंब शुल्क केवल विलंब से आवेदन करने की सुविधा हेतु है।
2. त्रुटि सुधार शुल्क सभी आवेदनों हेतु रूपए 50/- प्रति त्रुटि-सुधार सत्र रहेगा।
3. त्रुटि-सुधार में श्रेणी परिवर्तन की स्थिति में आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि अतिरिक्त रूप से जमा करनी होगी किन्तु अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग में त्रुटि-सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. त्रुटि-सुधार अवधि में भी अभ्यर्थी के नाम में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने नाम का अत्यंत सावधानीपूर्वक प्रविष्टि करें।
नोट :- पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु-सीमा की छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद NET परीक्षा परिणाम दिनांक 17.01.2024 द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने हेतु आदेशित किया गया है, उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे सामान्य अभ्यर्थियों की भांति अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
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