MPPSC NEWS- हाई कोर्ट का आदेश, उम्मीदवारों से फिजिकल फॉर्म लेकर परीक्षा में शामिल करें

Bhopal Samachar
Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की तारीख बढ़ाने की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को आदेश दिया है कि वह उम्मीदवारों के फिजिकल फॉर्म स्वीकार करें और उसके बदले में एडमिट कार्ड जारी करके उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल करें। परीक्षा के परिणाम हाई कोर्ट में प्रचलित इस याचिका के निर्णय के अध्यधीन होंगे। 

हाई कोर्ट में विवाद के निपटारे से पहले मुख्य परीक्षा का आयोजन

मामला मध्य प्रदेश शासन राज्य सेवा परीक्षा 2023, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए तीन विवादित प्रश्नों से संबंधित है। इस मामले में मध्य प्रदेश पीएससी, हाईकोर्ट में कोई उचित जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया है। मामला प्रचलन में है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि आयोग ने विवादित प्रश्नों के संदर्भ में जो निर्णय लिया है वह सही है या नहीं। इससे पहले ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से राहत की मांग की थी। उम्मीदवारों का कहना था कि यदि परीक्षा का आयोजन हो गया तो यह मामला भी राज्य सेवा परीक्षा 2019 की तरह पेचीदा हो जाएगा। 

MPPSC INDORE में ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के आदेश

हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों के निवेदन पर मामले की सुनवाई की तारीख बदली और परीक्षा से पहले आज 7 मार्च 2024 को जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल ने दोनों पक्षों को बुलाया। एमपी लोक सेवा आयोग की ओर से सेक्रेटरी श्री प्रबल सिपाहा भी उपस्थित हुए। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों को अंतिम राहत देते हुए, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। इसके साथ व्यवस्था दी कि, याचिका प्रस्तुत करने वाले सभी उम्मीदवार 8 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के ऑफिस में उपस्थित होंगे और ऑफलाइन फॉर्म जमा करेंगे। एमपी पीएससी द्वारा उनके फार्म स्वीकार किए जाएंगे और एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। 

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