जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में दिनांक 12 मार्च को ओबीसी आरक्षण से संबंधित 86 याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर ट्रांसफर याचिकाओं की आगामी सुनवाई दिनांक 18 मार्च 2024 को निश्चित हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं की सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल 2024 निर्धारित कर दी।
उच्च न्यायालय में HOLD अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को भी हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात ही याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। ओबीसी वर्ग की ओर से विशेष अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं श्री विनायक शाह ने पैरवी की। मध्य प्रदेश शासन की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष बर्नार्ड ने पक्ष रखा तथा ओबीसी आरक्षण के विरोध में अधिवक्ता श्री आदित्य संघी एवं अंशुमान सिंह ने पक्ष प्रस्तुत किया।
MPPSC-PEB भर्ती परीक्षा में 13% HOLD हमारा आदेश नहीं...
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर एवं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में 87% रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और ओबीसी आरक्षण के नाम पर 13% रिजल्ट HOLD किया जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे आदेश पर नहीं हो रहा है। यदि सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई आदेश दिया है, और किसी उम्मीदवार द्वारा उसे चैलेंज किया जाता है तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे। यहां क्लिक करके समाचार को विस्तार से पढ़ सकते हैं।
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