प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई है। मातृत्व वंदना योजना में मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और उनकों नगदी प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान लाभ मिलेगा। योजना के लाभ की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। योजना में गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त के रूप में एक हजार रूपए पंजीकरण के समय दी जाती है। दूसरी किस्त दो हजार रूपए 6 माह की गर्भवास्था के बाद और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद इस प्रकार कुल 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता गर्भवती महिलाओं को दी जाती है।
बच्चें को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रोजगार में है। वे अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती है।