मध्य प्रदेश के 15000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बच सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने चांस दिया

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के उन 15000 नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बच सकती है जिनकी नियुक्ति NCTE की अधिसूचना को निरस्त घोषित किए जाने के बाद हो गई है, लेकिन उन्हें एक और परीक्षा देनी होगी। यदि फेल हो गए तो नौकरी चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि इस परीक्षा का आयोजन 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए। इस मामले में अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। 

NCTE की अधिसूचना कब निरस्त हुई थी

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2021 को, NCTE द्वारा जारी उस अधिसूचना (दिनांक 28 जून 2018) को निरस्त किया गया था, जिसमें बीएड डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य घोषित किया गया था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और दिनांक 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को सही घोषित किया। 

मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगाई थी

सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्राथमिक शिक्षकों की बीएड योग्यता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पहल करते हुए 28 जनवरी 2024 को एक आवेदन प्रस्तुत कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 11 अगस्त 2023 को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया कि ‍दिनांक 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश भविष्य के लिए (Prospective) लागू होगा अथवा भूतलक्षी प्रभाव से (Retrospective) लागू होगा। 

प्राथमिक शिक्षक भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या है

सरकारी सूत्रों का कहना है कि, इस संबंध में मध्यप्रदेश द्वारा दायर Diary no. 4303/2024 में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 को यह निर्देश दिए गए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 11.8.2023 भविष्य के लिए (prospective) लागू होगा तथा साथ ही यह निर्देश भी दिए गए है कि चयनित एवं नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स निश्चित समयावधि मे कराना अनिवार्य होगा। 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय के सूत्रों द्वारा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, एवं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति विवाद का फाइनल डिसीजन आना बाकी है।

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