मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिनांक के 1 अप्रैल 2024 से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू की जानी थी, लेकिन 31 मार्च को एक आदेश जारी करके इसे स्थगित कर दिया गया। फिर चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई और अब खबर आई है कि चुनाव आयोग ने NOC दे दी है। गुरुवार दिनांक 4 अप्रैल 2024 से भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो गई है।
मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष एक अप्रैल से संपत्ति के पंजीकरण पर लगने वाली शुल्क की दरें नए सिरे से निर्धारित कर लागू की जाती हैं। इसके लिए सभी जिलों से उन स्थान को चिन्हित कर प्रस्ताव बुलाए गए थे, जहां संपत्ति की खरीदी-बिक्री निर्धारित दर से अधिक या कम पर हुई थी। इसके आधार पर सभी जिलों द्वारा प्रस्तावित कलेक्टर गाइड लाइन को राज्य मूल्यांकन समिति ने अनुमोदित किया था लेकिन आचार संहिता के कारण से इसे एक अप्रैल को लागू नहीं किया जा सका। साथ ही महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि 2023-24 की गाइडलाइन के आधार पर ही पंजीकरण किया जाए।
इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग से नई दरें लागू करने को लेकर अनुमति मांगी थी, जो मंगलवार को मिल गई। महानिरीक्षक पंजीयन एम सेलवेंद्रन का कहना है कि अब नई दरें गुरुवार से लागू हो जाएंगी।
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