मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री आरिफ मसूद की विधानसभा सदस्यता खतरे में है। हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करके बताया है कि उनका चुनाव शून्य करने के लिए याचिका की सुनवाई शुरू हो गई है। अपना पक्ष रखें अन्यथा आपको विधायक पद से हटा दिया जाएगा।
65 लाख के BANK LOAN का मामला
उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। अब मामले में हाई कोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद से 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है। खुद निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी में मसूद व उनकी पत्नी रुबीना मसूद पर लगभग पैंसठ लाख अड़तीस हज़ार (रुबीना मसूद 31,28,000 व आरिफ़ मसूद 34,10,000) से अधिक के ऋण की जानकारी नहीं दी गई थी। प्रत्याशी द्वारा अपने बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाना भारत में चुनावी अपराध है। दोषी पाए जाने पर निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है।
भगवान दास सबनानी की विधायकी पर तलवार, हाई कोर्ट से नोटिस जारी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री भगवान दास सबनानी की विधानसभा सदस्य का खतरे में पड़ गई है। उनके प्रतिद्वंदी श्री पीसी शर्मा द्वारा हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में दाखिल की गई इलेक्शन पिटिशन को सनी के लिए स्वीकार कर लिया गया है। न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट की सिंगल बेंच ने नोटिस जारी करके सभी पक्षकारों के जवाब मांगे हैं। यहां क्लिक करके खबर विस्तार से पढ़ सकते हैं। 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। भोपाल के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Bhopal पर क्लिक करें।