Bhopal Samachar karmchari - डाटा एंट्री ऑपरेटर की वेतन वृद्धि 60 दिन में करें, हाई कोर्ट का आदेश

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जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने रजनीश कोरी एवं अन्य 20 विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में शासन को आदेश दिया है कि 7 दिन के भीतर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वेतन विसंगति दूर करें, उनके अभ्यावेदन का निराकरण करें। 

डाटा एंट्री ऑपरेटर का न्यूनतम वेतन 33035 होना चाहिए

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी ने दलील दि कि याचिकाकर्ता रजनीशकोरी, श्रीमती मानसी नायक, श्रीमति हेमलता पटेल, अनिल गोहिया, हेमंत क़ुरील, ओम प्रकाश, चंद्रभानु, अरुण बर्वे, वीरेंद्र झरिया, श्रीमती सुनीता बेंद्रे, श्रीमती हेमलता मण्डला, भगचंद्र मराबी, भोजेन्द्र रहगंड़ाले, श्रीमति मेघा बालाघाट, श्रीमती कल्पना तुरकआर, तान सिंह, पूनमचन्द्र, श्रीमतीनूतन बालाघाट, जितेन्द्र कूल्हें छिन्दवाड़ा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर विगत 15 बरसों से मानरेगा पंचायत विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। याचिकाकर्ताओं को 25300 मासिक वेतन प्रदान किया जाता है जबकि दिनांक मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 1 अगस्त 2023 के अनुसार न्यूनतम वेतन 33035 होना चाहिए।

दिनांक 30/12/24 के आदेश अनुसार लेखपाल ,सहायक मानचित्रकार का मेट्रिक्स लेवल 6 (5200-20200-2400) करते हुए वेतन 33035/रू प्रदान किया जा रहा है, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर का मेट्रिक्स लेवल 4 कर दिया गया है एवम् 25463 रू मासिक दिया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध हैं। 

समस्त प्रार्थी गण ने शासन के समक्ष अभ्यावेदन/अपील प्रस्तुत किया था पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसने माननीय हाईकोर्ट ने आयुक्त मप्र रोज़गार गारंटी परिषद भोपाल एवम् अपर सचिव पंचयत ग्रामीण विभाग को आदेशित किया है कि  प्रार्थी गण के साथ हुए भेद भाव (वेतन विसंगति) से संबंधित प्रस्तुत अभ्यवेदन का निरीकरण 60 दिनों के अंदर कर विधि सम्मत आदेश पारित करें। प्रकरण में आवेदक का पक्ष एड सत्येन्द्र ज्योतिषी एड सौरभ सोनी ने रखा। 

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