मुख्यमंत्री महोदय, दिव्यांगता की चार श्रेणी होती है। LD- अस्थिबाधित, VH- दृष्टिबाधित, HH- श्रवणबाधित और MD-बहु विकलांगता। जिसमें किसी व्यक्ति को 02 या 02 से अधिक दिव्यांगता होती है। मध्य प्रदेश में दिव्यांग नागरिकों को सरकारी नौकरी में 6% आरक्षण प्राप्त है। मप्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के वल्लभ भवन भोपाल के आदेश दिनांक 01/06/2022 के तहत मध्य प्रदेश में MD श्रेणी के दिव्यांगों को इस 6 में से 1.5% आरक्षण दिया गया है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में सभी चार श्रेणी के दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया गया था परंतु मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में केवल तीन श्रेणी VH, LD, HH के उम्मीदवारों को ही दिव्यांग माना गया है। MD (बहु विकलांग) श्रेणी के दिव्यांगों को दिव्यांग नहीं माना गया। उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश पीएससी ने इससे पहले भी 2017 और 2022 की परीक्षा में MD श्रेणी की उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। यह अन्य निरंतर किया जा रहा है और एक नियम बनता जा रहा है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर वाले अपनी गलती नहीं सुधारते। अभ्यावेदन का उत्तर नहीं देते। मौखिक बात करने पर कहते हैं कि शासन से बात करो। इसलिए मुख्यमंत्री जी, कृपया आप ही इस गंभीर त्रुटि को ठीक करवाने हेतु आदेश जारी करें। धन्यवाद, डॉ. राज कुमार अहिरवार, भोपाल, मप्र।
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