जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा मिनिस्टीरियल कैडर के पुलिस अधिकारी को नियम विरुद्ध दिए गए अडहॉक इंक्रीज की रिटायरमेंट के बाद वसूली, संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों से वसूली की गई राशि वापस लौट के आदेश दिए हैं।
श्री राकेश मिश्रा, रिटायर्ड सूबेदार (अ) आंकिक, मिनिस्टीरियल कैडर के कर्मचारी रहे हैं, जो कि दिनांक 30/097 2016 को 9 वीं वाहिनी विसबल, रीवा से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के समय, श्री मिश्र को चौधरी वेतन आयोग एवम मिनिस्ट्रीयल कैडर को स्वीकृत किया एडहॉक इंक्रीज, रुपए 70, जिसका लाभ वेतन निर्धारण में दिया गया था, को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात दिनांक 01/06/1981 से दिनांक 01/4/ 2016 तक निरस्त कर श्री मिश्रा के विरुद्ध, रुपए 260,4900 (छब्बिस लाख चार हजार नौ सौ) वसूली निर्देशित की गई थी।
रिटायर्ड सूबेदार (अ) आंकिक, के द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में, वसूली को चुनौती दी गई थी। अंतिम सुनवाई के दिन उनकी ओर से उच्च न्यायालय के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट को सम्बोधित करते हुए बताया कि, हालाकि, सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्टीरियल कैडर को एडहॉक इंक्रीज के लाभ का पात्र नहीं माना है, परंतु वसूली के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं दिए जाने के कारण, वसूली का विषय सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णयों के प्रकाश में में निर्णीत किया जाना था। कुछ दिनों पूर्व, हाई कोर्ट की तीन मेंबर वाली पीठ ने वसूली के संबंध में निर्णय दिया है।
श्री अमित चतुर्वेदी, वकील उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोर्ट को बताया कि कर्मचारी के विरुद्ध निर्देशित वसूली 5 वर्ष से पुरानी है एवम उनके द्वारा शासन के पक्ष में किसी प्रकार की अंडरटेकिंग वसूली हेतु, नही दी गई है। अतः मिनिस्टीरियल कैडर के पुलिस कर्मचारी की वसूली को सुप्रीम कोर्ट के वसूली के संबंध में अन्य निर्ण्यो के प्रकाश में देखा जाए।
हाई कोर्ट जबलपुर ने, अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी से सहमत होकर, श्री राकेश मिश्रा के विरुद्ध जारी वसूली आदेश, जिसके द्वारा द्वारा रुपए 26 लाख 4 हजार, 900 रुपए वसूले जाने थे, को निरस्त कर दिया है। कोर्ट द्वारा आदेश जारी कर यह भी कहा गया है, कि यदि कोई वसूली की गई तो उसको तीन दिवस के भीतर श्री मिश्र को वापस किया जावे। विभाग द्वारा राशि वापस करने में, असफल होने पर, 8 प्रतिशत ब्याज देय होगा।
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