EPFO NEWS - कर्मचारियों के फायदे के लिए कंट्रीब्यूशन का नियम बदला

Bhopal Samachar
Employees Provident Fund Organisation, Government of India ने दिनांक 1 अप्रैल 2024 सेकुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। कहा जा रहा है कि इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का संचालन कर रहे हैं।

कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर

बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड अकाउंट को ऑटो ट्रांसफर कर दिया है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई कर्मचारी अपनी जॉब चेंज करता है तो उसे अपना पुराना पीएफ अकाउंट नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। वह अकाउंट ऑटोमेटेकली ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिक कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी।

पहले क्या होता था

दिनांक 1 अप्रैल 2024 से पहले यदि कोई कर्मचारी अपनी जॉब चेंज करता था तो उसे UAN में नए अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी पड़ती थी और फिर इपीएफ अकाउंट में जाकर अपने दोनों अकाउंट मर्ज करने पड़ते थे। बहुत सारे कर्मचारी को यह प्रक्रिया पूरा करना नहीं आता था। उन्हें अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती थी। कई बार जानकारी दर्ज करने में गड़बड़ी हो जाती थी और कर्मचारियों को परेशानी होती थी। 

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