मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई नगर पालिका परिषद में सेवा देने वाले दैनिक वेतन भोगी का वेतन 2014 से बकाया था। लेबर कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने वेतन जारी नहीं किया था। अब हाई कोर्ट ने CMO नगर पालिका खुरई को आदेश दिया है कि 45 दिन के भीतर वेतन का भुगतान करें।
अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पदमावती जायसवाल ने पक्ष रखा
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता देवेंद्र रैकवार पिता पूरन लाल रैकवार, निवासी शिवाजी वार्ड, पालिटेक्निक रोड, खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पदमावती जायसवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की नियुिक्त एक मार्च, 2003 को दैनिक वेतनभोगी के स्वीकृत पद पर भृत्य बतौर की गई थी।
खुरई नगर पालिका ने हाई कोर्ट में अपील की थी
आठ फरवरी, 2011 के मौखिक आदेश से सेवा समाप्त कर दी गई। जिसके विरुद्ध श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। 26 सितंबर, 2014 को अवार्ड पारित करते हुए निर्देश दिया गया कि एक माह के भीतर पुन: सेवा में बहाल किया जाए। यही नहीं एक माह के भीतर 50 प्रतिशत पिछला भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
वापस नियुक्ति तो मिली लेकिन बकाया वेतन का भुगतान नहीं मिला
27 दिसंबर, 2021 को याचिका लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को पुन: सेवा में ले लिया गया। बाद में याचिका निरस्त कर दी गई। इसके बावजूद मुख्य नगर पालिका, खुरई के द्वारा याचिकाकर्ता को श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में 80 हजार 413 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। लिहाजा, अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन का निराकरण न होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट ने 45 दिन में भुगतान का आदेश दिया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेशानुसार शेष राशि का भुगतान ब्याज सहित किए जाने की व्यवस्था दी है। इसके लिए 45 दिन की मोहलत दी गई है। इससे पूर्व याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खुरई के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना हाेगा।
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