मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने अतिथि शिक्षक को पद से हटाए जाने के लिए डीईओ को आदेशित किया गया है। यह आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2024 को जारी किया गया यानी सेवा समाप्ति के ठीक 2 दिन पहले अतिथि शिक्षक को पद से हटा दिया गया।
नितिन पाराशर विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त थे
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपने आदेश में लिखा है कि, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र क्रमांक 262 विधानसभा क्षेत्र जबेरा द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने माध्यमिक विद्यालय धनगोर संकुल तेंदूखेड़ा के अतिथि शिक्षक नितिन पाराशर को तत्काल प्रभाव से अतिथि शिक्षक के पद से अलग किए जाने डीईओ को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के लिए निर्देशित करने आदेशित किया है।ज्ञातव्य है मतदान केंद्र में नितिन पाराशर विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) नियुक्त थे।
30 अप्रैल को वैसे भी सेवा समाप्त हो रही है
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुधीर कुमार कोचर ने प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई तो कर दी परंतु इस कार्रवाई को दंड तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता क्योंकि 30 अप्रैल को वैसे भी मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो रही है। श्री पाराशर को केवल 2 दिन के वेतन का नुकसान होगा। अगले शिक्षा सत्र में फिर नए सिरे से भर्ती होगी और नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि, अनुशासनहीनता के आरोपी को नियुक्ति नहीं दी जाए।
विनम्र निवेदन: 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।