MP NEWS - कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा सदस्यता खतरे में, हाईकोर्ट का नोटिस

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई है। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने नामांकन फार्म में जानकारी छुपाई और चुनाव जीतने के लिए करप्ट प्रैक्टिस की। 

उमंग सिंघार, शराब लेकर चुनाव प्रचार करने निकले थे!

मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और राहुल गांधी के पसंदीदा आदिवासी नेता श्री उमंग सिंघार गंधवानी विधानसभा से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में उनसे पराजित हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सरदार सिंह मेढ़ा ने उनके खिलाफ चुनाव याचिका प्रस्तुत की है। इसमें दावा किया गया है कि श्री उमंग सिंघार ने अपने नामांकन फार्म में जानकारी छुपी और चुनाव जीतने के लिए आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान उनके वाहन से शराब जप्त की गई थी। 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है एवं उमंग सिंघार सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके चार हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस मामले में यदि आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन साबित हो जाता है तो न केवल उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी बल्कि वह अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 

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