जबलपुर से हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्त किए गए उन सभी 500 उम्मीदवारों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के निर्णय के अध्यधीन घोषित कर दिया गया है, जिन्हें हिंदी विषय की शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है।
MPESB ने अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया इसलिए हाईकोर्ट में याचिका
उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा- 2023 में हिंदी के लिए विज्ञापित 500 पदों की भर्ती न्यायालय के परिणाम के अधीन रहेगी। याचिकाकर्ता भगवत नारायण गुप्ता द्वारा, MP ESB द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में हिंदी के लिए विज्ञापित 500 पदों के लिए अपना आवेदन किया था एवं उत्तीर्ण होने के उपरांत उन्हें मेरिट लिस्ट में नही रखा गया तथा उनके द्वारा दिये गए उत्तर कुंजी के परिपेक्ष्य में दिए गए आपत्तियों को चेयरमैन मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा अमान्य कर उत्तर कुंजी में संशोधन करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता श्री धीरज कुमार तिवारी के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उत्तर कुँजी एवं समिति द्वारा प्रश्न को न बदलने एवं न निरस्त करने के कारण याचिका लगाई तथा बताया कि परीक्षा के प्रश्न को गलत तरीके से बनाया गया जिससे कि उन प्रश्नों में त्रुटि आ गयी थी। जिसके नंबर याचिकाकर्ता को नहीं दिए गए जबकि उक्त प्रश्न को खारिज करके उसके नंबर याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से जवाब मांगा
अधिवक्ता श्री धीरज तिवारी ने दलील दी कि जिन मानक पुस्तकों से अध्ययन किया है उन पुस्तकों की अध्ययन सामग्री में प्रश्नों के उत्तर तथा ESB द्वारा दिए गयें उत्तरों में मतभेद हैं तथा दिए गये प्रश्नों पर पूर्व में याचिकर्ता तथा अन्य छात्रों द्वारा आपत्ति दर्ज की जा चुकी है लेकिन इन प्रश्नों के उत्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के एकल खण्डपीठ के द्वारा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी कर 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा है। पूछा है कि क्यों ना गलत प्रश्नों को निरस्त करके मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए जिससे की याचिकाकर्ता को उसके अंक प्राप्त हो सके।
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