BHOPAL NEWS - दरबार रेस्टोरेंट सहित 15 प्रतिष्ठान मिलावट की दोषी, कोर्ट ने जुर्माना लगाया

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए मामलों में से 15 प्रतिष्ठानों के संचालक मिलावट के दोषी पाए जाने के बाद सभी के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ प्रतिष्ठान ऐसे भी हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं था। 

मिलावट के दोषी पाए गए रेस्टोरेंट की लिस्ट 

  • दरबार रेस्टोरेंट एमपी नगर - पनीर में मिलावट पर 15 हजार जुर्माना। 
  • एमआएम रिसोर्ट खेरखेड़ी - बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था, 50000 जुर्माना। 
  • चौरसिया रेस्टोरेंट लांबाखेड़ा - मावा टिकिया में मिलावट, 25  हजार जुर्माना। 
  • मां वैष्णव होटल खजूरी सड़क - मावा टिकिया में मिलावट, 10 हजार जुर्माना। 
  • न्यू राजवाड़ा ढाबा बकानिया - गंदगी का ढेर मिला, 25 हजार जुर्माना। 
  • सुंदर लाल जैन जुमेराती - विदाउट लाइसेंस, 10000 जुर्माना।
  • मंशा ट्रेडर्स बजरंग मार्केट - विदाउट लाइसेंस, 10000 जुर्माना।
  • आरबी किराना भोपाल इंदौर रोड - पान मसाला में मिलावट, 55 हजार जुर्माना।

कोर्ट में पेश किए थे प्रकरण

खाद्य सुरक्षा ने यह प्रकरण एडीएम हिमांशु चंद्र के कोर्ट में पेश किए थे। उन्होंने मंगलवार को अपने फैसले में 15 कारोबारियों पर जुमार्ना लगाया है। इससे पहले न्याय निर्णायक अधिकारी ने वर्ष 2024 में अब तक 70 प्रकरणों में करीब 9  लाख रुपए का जुमार्ना लगाया है। 

विनम्र अनुरोध 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। भोपाल के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Bhopal पर क्लिक करें।
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!