Shriram General Insurance Company के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा कठोर टिप्पणी के साथ जुर्माना की कार्रवाई की गई है। आयोग ने कंपनी को न केवल सेवा में कमी का दोषी माना बल्कि यह भी कहा कि उनके इस रवैया के कारण लोगों का बीमा पर से विश्वास उठ गया है।
Shriram Insurance को 8% ब्याज सहित बीमा की रकम और जुर्माना देना होगा
मुरैना निवासी मनोज कुमार शर्मा ने राज्य उपभोक्ता आयोग, भोपाल में श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ 2014 में अपील लगा दी। उपभोक्ता ने 2013 में एक चार पहिया वाहन खरीदा और उसका बीमा भी था, लेकिन सात माह बाद वाहन चोरी हो गया। मामले में आयोग के अध्यक्ष एके तिवारी व सदस्य श्रीकांत पांडेय की बेंच ने निर्णय सुनाया कि उपभोक्ता को साढ़े पांच लाख रुपये बीमित राशि आठ प्रतिशत ब्याज के साथ दो माह के अंदर देना होगा सहित मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया।
Shriram General Insurance के तर्क खारिज
बीमा कंपनी बीमित राशि देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि उपभोक्ता ने देर से एफआइआर दर्ज कराई और आरटीओ को चोरी होने की सूचना नहीं दी। आयोग ने बीमा कंपनी को फटकार लगाई कि यही कारण है कि यह रवैया भी घोर आपत्तिजनक है। इस रवैया के कारण जहां एक ओर नागरिकों का विश्वास बीमा कंपनियों से उठ रहा है। आयोग ने बीमा कंपनी पर हर्जाना लगाया।
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