BNS 206 IPC 172 - आदेश, सूचना, समन से बचने के लिए स्वयं को छुपा लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान

Bhopal Samachar
भारत में सभी प्रकार के न्यायालय, आयोग एवं पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति से पूछताछ के लिए अथवा उसके बयान दर्ज करने के लिए समन जारी करते हैं। अथवा कुछ मामलों में उपस्थिति के आदेश जारी किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति समन अथवा किसी आदेश की तामील से बचने के लिए कहीं छुप जाता है, तब उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, पढ़िए:- 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 206 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 172 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के समन, आदेश या सूचना से बचने के लिए स्वयं को फरार कर लेता है, या छुपा लेता है, या कोई व्यक्ति न्यायालय के समन से बचने के लिए फरार हो जाता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 206 एवं IPC की धारा 172 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट:- 1. यहां व्यक्ति स्वयं को फरार होने के अर्थ यह भी है की खुद को घर मे छुपा लेना। 
2. इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को समन,आदेश, सूचना से बचने के लिए दण्डित किया जाता है न कि वारंट से बचने के लिए।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 206 or Indian Penal Code Section 172 Provision of punishment

यह अपराध, आसंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज करवा होगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए सजा दो भागों में दी जाती है:-
1. राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी के समन, आदेश, सूचना प्राप्त होने से स्वयं को बचने वाले व्यक्ति के लिए एक माह के सामान्य कारावास या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
2. न्यायालय द्वारा भेजे गये आदेश, समन, सूचना से फरार होने वाले व्यक्ति को अधिकतम छ: माह कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

नोट:- नए कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दण्ड जुर्माना पाँच सौ से बढ़ाकर 5000/- रुपये एवं एक हजार से बढ़ाकर 10000/- रुपये कर दिया गया है। 

लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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