BNS 219 IPC 184 - संपत्ति नीलामी के समय सरकारी अधिकारी को धमकी या गाली देना

Bhopal Samachar
जब किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्की होती है या सरकार द्वारा किसी संपत्ति की नीलामी होती हैं तब बहुत से उपद्रवी लोग ऐसे होते हैं जो नीलामी या कुर्की करने वाले अधिकारी का विरोध करते है या उनसे अमर्यादित व्यवहार करते हैं एवं अपशब्द बोल देते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 219 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 184 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को जो किसी संपत्ति की नीलामी कर रहा है या किसी संपत्ति को कुर्की कर रहा है तब उसे अपशब्द कहेगा, धमकी देगा या कोई रुकावट उत्पन्न करेगा जिससे कुर्की या नीलामी में बाधा उत्पन्न हो तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 219 एवं IPC की धारा 184 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 219 or Indian Penal Code Section 184 Provision of punishment

यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है। इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवा सकते हैं। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए एक माह की कारावास या जुर्माना अब(नए कानून में पाँच हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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