BNS 220, IPC 195 - नीलामी में अवैध तरीके से बोली लगाना या खरीदना, कितनी सजा का प्रावधान

Bhopal Samachar
सरकार द्वारा किसी संपत्ति को विक्रय किया जाता है तो उसकी बिक्री सार्वजनिक की जाती है जिसे कानूनी भाषा में नीलामी कहते है। नीलामी किसी भी चल या अचल संपत्ति की हो सकती है जैसे कि सरकारी दुकानों की, लीज पर भूमि की या कोई भी संसाधनो की लेकिन जो व्यक्ति इन संपत्तियों को खरीदेगा उस व्यक्ति को शासन की शर्तों का पालन करना होता है। जैसे की खरीदने वाला कोई व्यक्ति शासकीय सेवक न हो , किसी अपराध का दोषी न हो, किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज न हो इत्यादि। अगर कोई व्यक्ति शासन की शर्तें का उल्लंघन करके अवैध तरीके से नीलामी में भाग ले लेता है तब उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 220 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 185 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति विधिक रूप से लोक सेवक द्वारा की जा रही नीलामी में अवैध रूप से बोली लगाएगा या भाग लेगा या अवैध तरीके से नीलामी की किसी संपत्ति को खरीदेगा तब उस व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 220 एवं IPC की धारा 185 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 220 or Indian Penal Code Section 185 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) भी दर्ज करवा सकते हैं , इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए एक माह की कारावास या दो सौ रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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