अधिकारी द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर देने से इन्कार करना कब दण्डनीय अपराध है जानिए - legal advice

जब किसी व्यक्ति को लोक सेवक अपने समक्ष पूछताछ के लिए बुलाता है और व्यक्ति वैध रूप से पूछे जाने सवालों का जवाब नहीं देता है या यूँ कहें की जान-बूझकर चुपचाप खड़ा रहता है, तब उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही होगी जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 214 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 179 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के समक्ष सत्य कथन बोलने के लिए विधिक रूप से उपस्थित हैं और वह लोक सेवक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है या प्रश्नों के जवाब में कुछ नहीं बोलता तब वह व्यक्ति BNS की धारा 214 एवं IPC की धारा 179 के अन्तर्गत दोषी होगा।

महत्वपूर्ण जानकारी:-

1. पुलिस अधिकारी द्वारा साक्षी से अगर कोई सवाल किया जाता है और वह इसका उत्तर नहीं देता है तब वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराधी नहीं होगा।
2. सत्पथी बनाम पी. एल. दानी मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी से प्रश्न पूछा जा रहे हैं और उसे लगता है की इन प्रश्नों के कारण उसे फंसने की आशंका हो तो वह अधिकारी के प्रश्नों के जवाब देने से इन्कार कर सकता है।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 214 or Indian Penal Code Section 179 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी , इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत)  दर्ज करवा सकते हैं एवं इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए छ: माह की कारावास या पाँच हज़ार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।

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