सभी सरकारी अधिकारी या लोक सेवक लापरवाह नहीं होते है। बहुत से अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही ईमानदारी से करते है एवं इसी ईमानदारी के कारण कुछ उपद्रव लोग उनके कार्यो में बाधा उत्पन्न करते है, उन्हें धमकियां देते है, उनके कार्य में रुकावट उत्पन्न करवाते हैं।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 221 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 186 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कार्य में जो वह लोक कर्तव्य का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक कर रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा या बाधा पहुंचाएगा जिससे वह आपने लोक कर्तव्य का पालन सही से न कर पाएं तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 221 एवं IPC की धारा 186 के अंतर्गत दोषी होगा।
नोट:- लोक सेवक को अपनी ड्यूटी के समय सामान्य धमकी देना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध होता है।
सम्राट बनाम भागा माना मामले मे एक सर्किल इंस्पेक्टर आपने भृत्य के साथ आरोपी के परिसर में उसकी अतिक्रमण वाली झोपड़ी गिराने गया था। जब भृत्य ने कुल्हाड़ी से झोपड़ी गिराना प्रारंभ किया तो आरोपी ने आकार उसकी कुल्हाड़ी छुड़ा ली और उसे मारने की धमकी दी। आरोपी को IPC की धारा 186 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 221 or Indian Penal Code Section 186 Provision of punishment
"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस थाने से एनसीआर लिखी जा सकती है एवं इस अपराध के लिए कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज होगा। परिवाद किसी लोकसेवक के द्वारा दर्ज होगा जो वहा का प्राधिकारी हो, चाहे बाधा किसी एन कर्मचारी को पहुंचाई हो। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस अपराध के लिए तीन माह की कारावास या जुर्माना अब (नए कानून में दो हज़ार पाँच सौ रुपये जुर्माना होगा) या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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