मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में संजय द्विवेदी और पावित्रा श्रीवास्तव की नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने के बाद दोनों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी हो गए थे परंतु हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आर्डर को स्टे कर दिया है।
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने इस मामले में डिसीजन सुनते हुए कहा था कि, संजय द्विवेदी और पावित्रा श्रीवास्तव नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए दोनों की नियुक्ति नियम विरुद्ध और विधि विरुद्ध, इसलिए दोनों की नियुक्ति को निरस्त किया जाता है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू करने के आदेश भी दिए थे। सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ संजय द्विवेदी और पावित्रा श्रीवास्तव द्वारा डबल बेंच में अपील की गई।
हाई कोर्ट में संजय द्विवेदी और पावित्रा श्रीवास्तव की ओर से दलील दी गई की नियुक्ति की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा पूरी की गई है। यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि है तो इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय की गलती के लिए हमारी सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमत होने के बाद सिंगल बेंच के आर्डर को स्थगित कर दिया है। सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले के फैसले तक संजय द्विवेदी और पावित्रा श्रीवास्तव अपने पद पर बने रहेंगे।
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