MP COLLEGE ADMISSION - ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें, गाइडलाइन पढ़िए

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय ने उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जिन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। डिपार्टमेंट ने डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी जारी किया है जो अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसकी DOWNLOAD कॉपी इस समाचार में UPLOAD कर दी गई है। डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 

कॉलेज एडमिशन के लिए स्थानांतरण पत्र का विकल्प

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल से मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज के प्राचार्य और सभी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव के नाम जारी पत्र क्रमांक 319 / 266 / आउशि/ शा. 1 / 2024 में लिखा है कि, प्रवेश शुल्क जमा करने वाले विद्यार्थियों के तृतीय वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित न होने के कारण महाविद्यालय / विद्यालय द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है जिस कारण सत्र 2024-25 की प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश हेतु आवेदित विद्यार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने में कठिनाई हो रही हैं।

अतः उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आवेदित विद्यार्थियों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में घोषणा पत्र प्राप्त किया जाये जिसमें एक माह का समय दिया जाकर दिनांक अंकित की जाये। घोषणा पत्र का प्रारूप पत्र के साथ सलग्न प्रेषित हैं। इस पत्र पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ मध्य प्रदेश के ओएसडी डॉ. तुलसीराम दहायत के हस्ताक्षर है।

महाविद्यालय में प्रवेश पर मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नही होने पर घोषणा पत्र का प्रारूप




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