जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल डिपार्टमेंट से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 के अंतर्गत घोषित किए गए रिक्त पदों और उन रिक्त पदों के विरुद्ध अब तक की गई नियुक्तियों, शेष बचे रिक्त पदों की जानकारी और नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो जाने का हलफनामा मांगा है। अब शासन को स्पष्ट करना होगा कि, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 में उसने पहले दिन से लेकर अब तक क्या कुछ किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन ने अब तक भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने की घोषणा नहीं की है। जबकि इसकी कई बार तारीख बढ़ाई गई।
निर्मल टिलया छतरपुर व राजकुमार अहिरवार अशोक नगर कि याचिका
उच्च न्यायालय जबलपुर न्यायमूर्ति श्रीमान संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग व जनजतीय कार्य विभाग को उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के रिक्त पदों की जानकारी के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया हैं। अधिवक्ता धीरज तिवारी के द्वारा याचिकर्ता निर्मल टिलया जिला छतरपुर व राजकुमार अहिरवार जिला अशोक नगर का पक्ष रखते हुए बताया गया कि याचिकर्ता के दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के बाद भी नियुक्ति नही दी गई। याचिकर्ता चार वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अधूरी छोड़ दी गई हैं।
शासन ने कोर्ट में बताया कि पद रिक्त नहीं है
विभाग द्वारा प्रवर्ग परिवर्तन व अमान्य प्रकरण के बाद पद रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 5935 पद व जनजतीय कार्य विभाग में 77 पद रिक्त हैं। जिन्हें संयुक्त कॉउंसलिंग के बाद मापअप राउंड में भरा जाना था लेकिन नही भरा गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा बताया पद रिक्त नही है। भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हैं। इस पर न्यायमूर्ति द्वारा 15 दिनों के निर्धारित समय सीमा में साथ रिक्त पदों की जानकारी व भर्ती प्रक्रिया समाप्ति के हलफनामे का आदेश दिया।
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