MP karmchari news - मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत, वित्त विभाग की स्वीकृति

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन पर महंगाई राहत की स्वीकृति जारी कर दी गई है। सामान्य वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए हम यहां पर वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वीकृति पत्र और महंगाई राहत की दर निर्धारित करने वाला पत्र दिनांक 15 मार्च 2024, दोनों की DOWNLOAD COPY अपलोड कर रहे हैं। आप अपने रिकॉर्ड के लिए SAVE AS कर सकते हैं अथवा प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। 

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग क्र. एफ 9-4/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 28 मई, 2024

श्री पीके श्रीवास्तव उप सचिव द्वारा मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त कमिश्नर, समस्त विभाग अध्यक्ष एवं समस्त जिला अध्यक्ष के नाम जारी सर्कुलर में लिखा है कि, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनर / परिवार पेंशनरों को, जिनकी अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) का भुगतान चौथे अथवा पांचवे वेतनमान में प्राप्त वेतन के आधार पर निर्धारित है, को मंहगाई राहत के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। 

राज्य शासन के उक्त श्रेणी के अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) प्राप्तकर्ता पेंशनर / परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत के संबंध में निर्णय लिया गया है कि ऐसे पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान वित्त विभाग द्वारा चौथे एवं पांचवे वेतनमान अंतर्गत निर्धारित मंहगाई भत्ते की दर को आधार मानते हुये, किया जाये।राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 4-3/2024/नियम/चार दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा चौथे एवं पांचवे वेतनमान अंतर्गत वर्तमान में मंहगाई भत्ते की दर निर्धारित है। 

मंहगाई राहत के कारण किये जाने वाले भुगतान 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे होने की स्थिति उन्हें आगामी उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे अथवा उससे कम की स्थिति छोड़ दिया जायेगा। 

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