भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी एवं ग्वालियर की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट रूचिका चौहान ने ग्वालियर जिले के सभी कोचिंग क्लास बंद कर देने के आदेश जारी कर दिए हैं। भीषण गर्मी के कारण कोचिंग क्लास के संचालक पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जो कोई भी कोचिंग संचालक अथवा ट्यूशन टीचर अथवा कोई भी शैक्षणिक संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता है तो संचालक को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ग्वालियर में विद्यार्थियों को हीट वेव से बचाने कलेक्टर ने धारा 144 लगाई
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से दिनांक 29/05/2024 को जारी आदेश क्रमांक:क्यू/री-एडीएम/धारा 144 / 03 /2024 / 187 (अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) में लिखा है कि, ग्वालियर जिले में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हेतु कई कोचिंग संचालित हैं, जिनमें प्रातः 06.00 बजे से कोचिंग क्लासेस प्रारंभ होकर रात्रि तक जारी रहते हैं। ग्रीष्मकाल के दौरान विगत कुछ दिनों से ग्वालियर जिले का तापमान 45 डिग्री से अधिक रहा है तथा हीट वेव का प्रकोप जारी है। ग्वालियर जिले में बढ़ते तापमान में छात्र-छात्राओं के दोपहरकालीन शिफ्ट में अध्ययन हेतु आने पर उन्हें लू लगने, त्वचा संबंधी बीमारी के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
अतः छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, मैं रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत आदेशित करती हूं कि:-
- ग्वालियर जिले में संचालित सभी कोचिंगों में अध्यापन कार्य ऑन लाइन क्लासेस के माध्यम से ही कराया जाए। ऑन लाइन क्लासेस प्रारंभ किये जाने हेतु पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे छात्र - छात्रा जिन्हें अध्ययन हेतु कोचिंग क्लासेस में उपस्थित होना अति आवश्यक है, उनके लिए कोचिंग क्लासेस सत्र प्रातः 06:00 बजे से 11.00 बजे के मध्य में ही संचालित किए जाएं।
- सभी कोचिंग संचालक / मालिक दिनांक 30.05.2024 तक इस संबंध में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से विचार विमर्श करते हुए ऑन लाइन क्लासेंस प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.05.2024 से आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
यह आदेश ग्वालियर जिले में संचालित सभी कोचिंग संचालको / मालिकों तथा छात्र-छात्राओं को तत्काल व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः इस आदेश की सर्वसाधारण को सूचना हेतु सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया समाचार-पत्रों के माध्यम प्रकाशन / प्रसारण द्वारा कराया जा रहा है। अपर संचालक जन सम्पर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार-पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में निःशुल्क प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशन / प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक ग्वालियर समस्त थाना प्रभारियों को उक्तादेश की प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया है कि कोचिंग संचालकों द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित करावें। उक्तादेश दिनांक 31.05.2024 से 15.06.2024 तक लागू होगा। उक्त अवधि तत्समय तापमान को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ाई जा सकेगी।
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