चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए लागू की गई आदर्श आचरण संहिता के कारण प्रतिबंधित किए गए सभी सरकारी काम फिर से शुरू कर देने की मंजूरी तेरी गई है। चुनाव आयोग ने केवल पांच कामों पर प्रतिबंध लागू रखा है। यह प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा।
मध्य प्रदेश में अब सिर्फ इन पांच कामों पर प्रतिबंध
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा : फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो इंटर्नशिप करने आते हैं, उन्हें स्टायपेंड।
- एमएसएमई : जिलों के उत्पादों को टेंडर पोर्टल पर अपलोड नहीं करने दिया गया।
- उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण : राज्य और केंद्र के हितग्राहियों के चयन करने का मामला टाला गया। जिलों के लक्ष्य रोके गए।
- सामान्य प्रशासन : अलग-अलग विभागों में प्रोविजिनल मैरिट के तहत रुके 13 प्रतिशत पदों पर भर्ती पर रोक बरकरार है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के सभी चारों चरण पूरे हो चुके हैं। जबकि भारत के कई दूसरे इलाकों में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम घोषित किए जाने तक आचार संहिता के कारण लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। उपरोक्त 5 को छोड़कर आप सभी काम पहले की तरह संचालित किए जाएंगे।
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