MP NEWS - हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के नवनियुक्त 7 जजों की नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 02/11/2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें ने समाप्त हो जाने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। इस याचिका में जातिवाद को मुद्दा बनाया गया है।

जबलपुर अधिवक्ता उदय कुमार साहू की याचिका क्रमांक WP 28550/2023

यह याचिका क्रमांक WP 28550/2023, अधिवक्ता श्री उदय कुमार साहू , ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा लगाई गई। इस याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के कॉलेजियम की व्यवस्था को जातिवादी और परिवारवादी आरोपित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान में विहित सामाजिक न्याय तथा  आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को नजर अंदाज किया गया है और परिवार विशेष, वर्ग विशेष एवं जाति विशेष के अधिवक्ताओं के नाम पीढ़ी दर पीढ़ी हाईकोर्ट के जज के पद पर नियुक्ति हेतु प्रेषित किए जाते हैं। याचिका में दावा किया जाएगी यह प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 13,14, 15, 16 एवं 17 के प्रावधानों तथा भावना के विपरीत है। 

उक्त संबंध में करिया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से व्याख्या करती है, कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में एक जाति वर्ग विशेष के ही जजों की नियुक्ति होने से बहुसंख्यक समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों से कानून का गलत अर्थान्वयन करके उनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने के देश में हजारों फैसला हैं। उक्त असंवैधानिक फैसलों को निष्प्रभावी करने के लिए संसद को कई बार संविधान में संशोधन करना पड़े। उक्त याचिका की प्रारंभिक सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री शील नागू तथा जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ द्वारा की गई। 

उक्त याचिका को आज दिनांक 28/5/24 को विस्तृत सुनवाई कर आदेश के लिए रिजर्व कर लिया है। याचिका में अनावेदक क्रमांक 
1 - कैबिनेट ला सचिव यूनियन आफ इंडिया कानून मंत्रालय 
2- सर्वोच्च न्यायलय नई दिल्ली 
3- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर 
4-मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव 
5- से 11 तक अनावेदको के रूप में सर्व श्री जस्टिस विनय सराफ, विवेक जैन, राजेंद्र कुमार वानी, प्रमोद  कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देव नारायण मिश्रा तथा गजेंद्र सिंह!

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