जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा WP 9589/2024 में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि, मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार उनका किसी भी हिंदू से विवाह वैध विवाह नहीं है। फिर भले ही ऐसी शादी को किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड क्यों ना किया गया हो। हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया।
सारिका और शफी की लव मैरिज का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में
मामला मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का है। श्रीमती सारिका सेन और श्री शफी खान की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश शासन, अनूपपुर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, BHALUMADA पुलिस स्टेशन के प्रभारी, और लड़की के पिता श्री दादू राम सेन को पार्टी बनाया गया था। सारिका और शफी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार उपाध्याय द्वारा हाई कोर्ट को बताया गया कि दिनांक 25 अप्रैल 2024 को दोनों ने एडिशनल कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली है। अब उन्हें लड़की के पिता से जान का खतरा है। याचिका में पुलिस सिक्योरिटी की मांग की गई थी।
जब शादी अवैध है तो कानूनी संरक्षण कैसे मिलेगा
सभी पक्षों के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने अपने फैसले में लिखा कि मुस्लिम कानून के अनुसार एक मुस्लिम लड़के का किसी मूर्ति पूजक अथवा अग्नि पूजन लड़की के साथ विवाह अवैध है। इसे फसिद विवाह (अनियमित विवाह) कहा जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह नहीं कहा गया है कि वह एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। याचिका में यह भी नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं क्रमांक एक दूसरी सारिका सेन ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है अथवा स्वीकार करना चाहती है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
स्पेशल मैरिज एक्ट के अस्तित्व पर सवाल
इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले के कारण स्पेशल मैरिज एक्ट एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और विधि विशेषज्ञों की ओर से स्पेशल मैरिज एक्ट की समीक्षा की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होने वाले विवाह की कोई लीगल वैल्यू होती है।
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