MP NEWS - दमोह मनरेगा घोटाला में कलेक्टर और सीईओ को हाई कोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश द्वारा दमोह जिले के कलेक्टर और दमोह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। 

DAMOH NEWS - डॉ विजय वाजपेई याचिका, टेक्निकल अप्रूवल में गड़बड़ी

डॉ विजय वाजपेई ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि दमोह जिले की हटा, पटेरा, जबरा और अन्य जनपद पंचायत में मनरेगा के तहत का मंजूर किए गए लेकिन टेक्निकल अप्रूवल में गड़बड़ी की गई। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बार में टेक्निकल अप्रूवल नहीं दिया गया बल्कि किस्तों में जारी किया गया। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाई गई और सामान्य बाजार दर से कहीं अधिक पर बिल पेश किए गए। इस मामले में जब शिकायत की गई तो रोजगार गारंटी योजना की आयुक्त द्वारा शिकायत की जांच करवाई गई और जांच में शिकायत सही पाई गई। 

हाईकोर्ट ने कलेक्टर से पूछा - जब घोटाला मिला तो कार्रवाई क्यों नहीं की

उन्होंने दमोह जिले के कलेक्टर को इस घोटाले में शामिल अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए लेकिन दमोह कलेक्टर ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति अमरनाथ केशरवानी की डबल बेंच ने दमोह के जिला कलेक्टर और दमोह जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। कलेक्टर से पूछा है कि जब आयुक्त ने निर्देश दिया था तो अपने कार्रवाई क्यों नहीं की। 

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