मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्न के बाद शुरू की गई एक जांच में टीकमगढ़ जिले में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक के पद पर होना पाया गया, जो तीन संतानों का पिता है। मध्य प्रदेश में तीनया इससे अधिक संतानों के माता-पिता को सरकारी नौकरी के अयोग्य माना गया है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी गई। इस प्रकार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत हुई एक नियुक्ति निरस्त हो गई है। एक पद रिक्त हो गया है।
विधानसभा में प्रश्न के बाद जांच हुई थी
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्र./ यू.सी.आर./ए/वि.स.बजट / तारां.प्र.क्र. 1198/704 भोपाल, दिनांक 13/5/2024 के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी जिला टीकमगढ़ को बताया गया है कि, आपका आदेश क्र./ विशेष सेल / अध्या. प्रकोष्ठ /नियुक्त/2018/100223 दिनांक 03.10.2018 द्वारा श्री उदयप्रसाद लोधी सहायक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्संबंध में विधान सभा बजट सत्र में शीर्षक "शिक्षक नियुक्ति की जाँच के संबंध में"। से उद्भूत तारांकित प्रश्न क्र. 1198 दिनांक 19.02.2024 के अनुक्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर द्वारा की गई जांच में यह पाया गया है कि श्री ऊदल प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक की दो से अधिक सन्तान हैं।
मध्य प्रदेश में तीन संतान वाले सरकारी नौकरी के अयोग्य
नवीन संवर्ग में नियुक्ति भर्ती नियम 2018 के नियम-9 (निरर्हताए) की कंडिका (5) के अनुसार 'कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो। जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। उक्त निर्देशों तथा नियमों के संदर्भ में श्री उदल प्रसाद लोधी, प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है।
ऊदल प्रसाद लोधी प्राथमिक शिक्षक टीकमगढ़ की नियुक्ति निरस्त
अतः उपरोक्त तथ्यों एवं नियम-निर्देशों के क्रम में संबंधित श्री ऊदल प्रसाद लोधी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति अविलंब निरस्त करते हुये विधानसभा प्रश्न का पूर्ण उत्तर तैयार कर संचालनालय को अविलंब उपलब्ध करावें।
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