MPPSC NEWS - हाई कोर्ट ने राज्य पात्रता परीक्षा से आरक्षण खत्म किया, 13% होल्ड नहीं कर सकते

Bhopal Samachar
Government of Madhya Pradesh के लिए madhya Pradesh Public Service Commission Indore एवं Madhya Pradesh employees selection board Bhopal द्वारा आयोजित विभिन्न पात्रता परीक्षाओं में 27% ओबीसी आरक्षण के चलते, ओबीसी और सामान्य दोनों वर्गों के 13-13 प्रतिशत उम्मीदवारों के रिजल्ट होल्ड किया जा रहे हैं। हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश ने इसे अनुचित और असंवैधानिक घोषित करते हुए खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। 

पात्रता परीक्षा में आरक्षण विवाद - सुरेंद्र कुमार, रीवा बनाम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर

रीवा जिले के सुरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2022-23 में भाग लिया। राज्य पात्रता परीक्षा का जब परिणाम आया तब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थी का रिजल्ट यह कहकर होल्ड कर दिया कि आपका नाम 13 परसेंट काल्पनिक लिस्ट में है। जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक आपका रिजल्ट रुका रहेगा। वहीं दूसरी ओर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का आवेदन आमंत्रित लिया गया और जिसकी परीक्षा तिथि 9 जून 2024 घोषित कर दी गई। अभ्यर्थी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और अपनी समस्या का निराकरण मांगा परंतु जब कोई समाधान नहीं मिला तो अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में याचिका प्रस्तुत की। 

अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की दलील

मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने माननीय कोर्ट को इस तथ्य से अवगत कराया कि किसी भी पात्रता परीक्षा में आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली NET JRF की परीक्षा हो या फिर किसी भी राज्य स्तर पर होने वाली पात्रता परीक्षा हो वहां पर आरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। आरक्षण उन पदों के लिए जारी किया जाता है या उन भर्तीयों के लिए जहां पर पदों की संख्या निश्चित हो। लेकिन यहां मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सिर्फ एक "पात्रता परीक्षा" है जिसमें एक निश्चित अंक लाने वाला व्यक्ति क्वालीफाई कर जाता है एक निश्चित अनुपात के साथ। राज्य पात्रता परीक्षा में आरक्षण का नियम सिवाय "उम्र और फीस के" अलावा लागू नहीं होता। 

Reservation Controversy in Eligibility Test - Madhya Pradesh High Court Verdict

माननीय उच्च न्यायालय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के तर्कों से सहमत होकर अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर/ ग्रंथपाल /लाइब्रेरियन के चयन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आदेश किया है। यह ख़बर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत शानदार है जिनका रिजल्ट राज्य पात्रता परीक्षा में 13% ओबीसी में और 13% सामान्य कैटेगरी में रोका गया है। वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल होने के लिए कदम उठा सकते हैं। 

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