MPPSC NEWS - राज्य सेवा परीक्षा 2023, प्रश्नों पर आपत्ति मामले में हाई कोर्ट डिसीजन पढ़िए

जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 में आपत्तिजनक प्रश्नों के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। दूसरे प्रश्न में एमपीपीएससी के उत्तर को गलत पाया गया है। 

हाई कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने इसके पहले सिविल सेवा की 11 मार्च को आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। इन उम्मीदवारों का रिजल्ट अब हाई कोर्ट के इस फैसले के आधार पर तैयार किया जाएगा। हाई कोर्ट ने पीएससी-2023 की प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न (प्रेस की स्वतंत्रता) को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रश्न (कबड्डी संघ का मुख्यालय) का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर 'दिल्ली' को गलत माना। कोर्ट ने इसके उत्तर 'जयपुर' को सही करार दिया। डिलीट किए गए प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जांएगे। वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने जयपुर दिया है, उन्हें की उसके अंक मिलेंगे।

राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी होगी

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह परीक्षा 30 जून से होना है। यहां बता दें कि राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि पीएससी-प्री परीक्षा में पूछे गए सवालों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर आपत्ति पेश की गई थी। इसे लेकर प्रदेश के अलग-अलग जगहों से 19 याचिकाएं मुख्यपीठ में दायर की गई थीं।

प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गये 3 विवादित प्रश्नों को चुनौती

भोपाल के अभ्यर्थी आनंद यादव ने राज्य सेवा परीक्षा, 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गये 3 विवादित प्रश्नों को चुनौती दी थी। फ्रीडम आफ प्रेस से जुड़ा सवाल, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन का हेडक्वार्टर से जुड़े सवालों पर आपत्ति पेश की गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि चूंकि यह जनहित याचिका नहीं है, इसलिए उन्हीं उम्मीदवारों के प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने आपत्ति पेश की है और याचिका दायर की है। अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष मिश्रा, एमके मिश्रा, संजयराम ताम्रकार व अन्य ने पैरवी की। 

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