मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। परंतु चुनाव आचार संहिता के कारण नियुक्तियों पर रोक लगी हुई थी। अब स्थिति सामान्य हो गई है और मध्य प्रदेश में HOLD 13 प्रतिशत पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में 26 जून 2023 की कंडिका-5 अनुसार पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ देने नियमानुसार कार्रवाई करने के लिये संबद्ध विभागों को 14 जून, 2024 को आदेश जारी कर दिये हैं।
याचिका क्रमांक 6036 DISMISS
गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के द्वारा समूह-3, उपयंत्री, मान चित्रकार, समयपाल, एवं समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 में आयोजित की गई थी। चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था। घोषित परीक्षा परिणाम में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई थी। इस रिट याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका को DISMISS कर दिया गया था।
न्यायालीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गये थे, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हुए थे। उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों के नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है।
मध्य प्रदेश में अब 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति होंगी
याचिका चुनाव से पहले ही डिसमिस हो गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण शासन स्तर पर आदेश का पालन नहीं हो पाया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। अर्थात 13% HOLD पदों पर ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी और आने वाले दिनों में सभी नियुक्ति आदेश 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर जारी किए जाएंगे।
इस समाचार में संलग्न दस्तावेज:-
- हाई कोर्ट का आदेश जिसमें पिटीशन नंबर 6036 को डिसमिस कर दिया गया।
- सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा 14 जून 2024 को जारी जारी आदेश।
- सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 26 जून 2023 को जारी किया गया आदेश।
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