मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 साल के एक वयस्क लड़के ने 17 वर्ष की अवयस्क लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और फिर कई बार उसका बलात्कार किया। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, भारत में The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के लड़के अथवा लड़की के साथ उनके पैरेंट्स की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है। फिजिकल रिलेशन को रेप माना जाता है।
सबसे पहले जाल में फंसाया
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 20 साल के एक लड़के ने इंस्टाग्राम पर लड़की से संपर्क किया। लड़की की उम्र 17 साल है और वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भरता के लिए एक प्राइवेट शोरूम पर जब भी करती है। इंस्टाग्राम पर सबसे पहले उसने लड़की के परिवार वालों के बारे में जानकारी पूछी और फिर धीरे-धीरे लड़की को विश्वास दिला दिया कि उसके परिवार में कोई भी उसे प्यार नहीं करता। किसी को उसकी परवाह नहीं है। सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उसे अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
फिर प्रपोज किया और धमकाने लगा
जब लड़की पूरी तरह से बातों में आ गई और उसके मन में अपने परिवार के प्रति नफरत दिखाई देने लगी, वह खुद को अकेला महसूस करने लगी तब लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया। शादी का वादा किया और फिर फरवरी से लेकर जून 2024 तक कई बार फिजिकल रिलेशन बनाएं। इसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376-2-N/506/5/6 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अपराधी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है।
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