BHOPAL NEWS - पिस्टल वाले नगर निगम अधिकारी और न्यू मार्केट व्यापारियों के बीच हाई लेवल टेंशन

भोपाल नगर निगम के एक अधिकारी श्री शैलेंद्र भदौरिया और न्यू मार्केट के व्यापारियों के बीच में टेंशन हाई लेवल पर पहुंच गई है। व्यापारियों ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ पुलिस थाने में शिकायत की गई है तो दूसरी तरफ पॉलीटिकल प्रेशर बढ़ा दिया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। 

सबसे पहले पढ़िए टंटे की जड़ क्या है

श्री शैलेंद्र भदौरिया को न्यू मार्केट में अतिक्रमण हटाने का काम दिया गया है। प्रकाश मीरचंदानी, संरक्षक,न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ का कहना है कि, अतिक्रमण हटाने के बजाय फुटपाथ पर अतिक्रमण करवाते हैं और उससे हर महीने 15 लाख रुपए की वसूली करते हैं। सड़क पर अतिक्रमण के कारण दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होता है। जब दुकानदार ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध शिकायत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। 

अब ताजा घटनाक्रम का विवरण

बुधवार दिनांक 26 जून 2024 को इसी विवाद के चलते श्री शैलेंद्र भदौरिया कार्रवाई करने के लिए न्यू मार्केट पहुंचे। उस समय उनकी कमर में एक पिस्टल थी जो प्रदर्शित हो रही थी। पिस्टल देखकर न्यू मार्केट के व्यापारी आक्रोशित हो गए और लामबंद हो गए। उनका कहना था कि श्री शैलेंद्र भदोरिया उन्हें हथियार दिखाकर डराने आए हैं। व्यापारियों ने श्री भदौरिया के खिलाफ टीटी नगर पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। 

सभी संबंधितों के बयान और एक्सपर्ट व्यू पढ़िए 

  • सहायक अतिक्रमण अधिकारी शैलेंद्र भदौरिया का कहना है कि हमने दस्तावेज मांगे तो नहीं दिखाए। पिस्टल कमर पर टंगी थी, उसमें मैग्जीन भी नहीं थी। लहराने के आरोप झूठे हैं। पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में ला दिया है।
  • चंद्रशेखर पांडे, एसीपी, टीटी नगर का कहना है कि हम सीसीटीवी फुटेज की जांच करेंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 
  • महापौर श्रीमती मालती राय का कहना है कि, अगर अतिक्रमण अधिकारी ने पिस्टल लहराई है इसके सबूत मिलते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। यह भी देखना होगा कि वे पिस्टल लेकर ड्यूटी पर कैसे आते हैं?

भोपाल जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री पीसी कोठारी का कहना है कि, ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखने से रोकता हो परंतु न्यू मार्केट वाले घटनाक्रम में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि नगर निगम के अधिकारी को दुकानदारों से जान का खतरा था। यदि ऐसा होता तो उन्हें कार्रवाई के दौरान विधिवत पुलिस का संरक्षण लेना चाहिए था। दहशत फैलाना अपने आप में एक अपराध है। यदि उनकी लाइसेंसी पिस्टल से बाजार में दहशत फैल रही थी तो उन्हें तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में जाकर अपनी पिस्तौल जमा कर देनी चाहिए थी। चूंकि थाना टीटी नगर पुलिस अनुसंधान में लेकर जाँच कर रही है जांच उपरांत ही कार्यवाही होनी चाहिए। 

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