मध्य प्रदेश राज्य में सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ रामकृष्ण कुसमरिया की मीटिंग 28 जून 2024 को निर्धारित हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव के पहले जारी हुए हाई कोर्ट के एक आदेश के आधार पर सरकार की ओर से प्रचारित किया गया था कि सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया है।
13% HOLD उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र अब तक जारी नहीं हुए
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में ओबीसी उम्मीदवारों का एक प्रतिनिधिमंडल आज भोपाल आया। इनका प्रश्न था कि दिनांक 16 जून 2024 को शासन की ओर से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद आज दिनांक तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी किए गए हैं। प्रतिनिधि मंडल में सब इंजीनियर के अलावा प्राथमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु HOLD किए गए उम्मीदवार शामिल थे।
OBC आयोग के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से समय मांगा
प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय में अपर संचालक कामना आचार्य ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए समाचार को अफवाह बता दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग के ऑफिस में डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया ने प्रतिनिधिमंडल की बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से चर्चा हेतु समय मांगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें 28 जून 2024 को बुलाया गया है।
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