BNS 242 - कोर्ट में किसी दूसरे की जगह पेश हो जाना, गवाही या जमानत देना ...

Bhopal Samachar
कोर्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की eKYC या बायोमैट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं होता इसलिए कई बार कुछ लोग किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कोर्ट में पेश हो जाते हैं। कभी गवाही दे जाते हैं और कभी-कभी तो जमानत भी दे देते हैं। कारण कुछ भी हो, चाहे किसी व्यक्ति ने अधिकृत ही क्यों न कर दिया हो लेकिन कोर्ट में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर प्रस्तुत नहीं हो सकता है। यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 242 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी वाद या अभियोजन या कोई कार्यवाही में किसी अन्य व्यक्ति का झूठा रुपांतरण या प्रतिरूपण करेगा अर्थात उसके स्थान पर वह व्यक्ति बनकर न्यायालय में कोई बयान देगा, गवाही देगा, कोई निर्णय को स्वीकार करेगा, जमानतदार बनेगा, प्रतिभूति लेगा आदि तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 242 के अंतर्गत दोषी होगा।

सुप्पाकोन  मामले में:- 'अ, नामक व्यक्ति ने 'ब, के कहने पर मुकदमे की कार्यवाही में 'ब, का प्रतिरूपण किया क्योंकि ब, ने इसकी स्वीकृति दे दी थी ताकि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय में उपस्थित होने की झंझट से बच सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में 'अ, ने IPC की धारा 205 (अब BNS की धारा 241) के अन्तर्गत अपराध किया है और इसके लिए उसे दंडित किया जाएगा एवं 'ब, इस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 242 - Provision of punishment

"यह अपराध सं असंज्ञेय एवं यह जमानतीय अपराध होते हैं, अर्थात  पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है लेकिन पुलिस अधिकारी NCR लिख सकती है, इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है एवं सुनवाई किसी भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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