BNS 245 - कोर्ट से स्वयं के विरुद्ध कोई आदेश या डिक्री लेना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
बहुत से मामले न्यायालय में जो सिविल विवाद के होते हैं, व्यक्ति उनको आपसी समझोते द्वारा न्यायालय के बाहर ही सुलह कर लेते हैं एवं कुछ मामलों मे व्यक्ति स्वयं के ही विरुद्ध आदेश पारित करवा लेते हैं, लेकिन ऐसे कपटपूर्ण तरीके से कोई सिविल मामलों मे डिक्री लेना या कोई आदेश पारित करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामलों के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है, जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 245 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी सिविल मामलों मे धन प्राप्ति के लिए या कोई संपत्ति के हित के लिए स्वयं के विरुद्ध कोई डिक्री पारित करवाएगा या कोई आदेश लेगा या न्यायिक कार्यवाही के समय सब आरोपों को चुप चाप सहन करेगा वह व्यक्ति BNS की धारा 245 के अंतर्गत दोषी होगा।

उदाहरण अनुसार :- राम , के विरुद्ध "श्याम, एक संपत्ति के मामले मे सिविल वाद दायर करता है। राम यह जानता है की वह श्याम उसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर लेगा। बाहरी समझोता होने के कारण संपत्ति को कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करने के लिए श्याम मुक़दमे की कार्यवाही चुप चाप सहन करेगा जिससे वह अपने ही विरुद्ध आदेश या डिक्री प्राप्त करवा ले तब श्याम उक्त BNS की धारा 245 के अंतर्गत दोषी होगा।

विशेष नोट:- इस अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट तब ही लेगा जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद दायर करेगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 Section 245 Provision of punishment 

यह अपराध सं असंज्ञेय एवं यह जमानतीय अपराध होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है न ही पुलिस अधिकारी NCR लिख सकती है। इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है एवं सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को दो वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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