जाली प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जानिए - legal advice

Bhopal Samachar
जाली प्रमाण पत्र से आशय फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिप्लोमा, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, ग्राम पंचायत अथवा शासन स्तर से जारी होने वाले सभी प्रकार के जाली प्रमाण पत्र एवं सभी प्रकार के फर्जी सर्टिफिकेट से है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है अथवा उसे जारी करता है तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, जानिए :-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 334 अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 197 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत करने के लिए मिथ्या (झूठा) प्रमाण-पत्र जारी करेगा या उस पर हस्ताक्षर करेगा वह व्यक्ति BNS की धारा 234 एवं IPC की धारा 197 के अंतर्गत दोषी होगा।
इस अपराध के लिए आवश्यक तत्व:-
1. प्रमाण-पत्र किसी झूठे साक्ष्य के लिए तैयार किया गया हो। 
2. प्रमाण पत्र जारीकर्ता का उद्देश्य किसी आरोपी को बचाना या फसाना होना चाहिए।
3. प्रमाण-पत्र में किसी विशेष बात का उल्लेख हुआ हो।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 234 or Indian Penal Code Section 197 Provision of punishment

"यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस अपराध के लिए उसी न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है जिस न्यायालय में आरोपी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है एवं सुनवाई भी उसी न्यायालय में होगी। इस अपराध के लिए आरोपी को वहीं दण्ड दिया जाएगा जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढने के लिए दिया जाता है अर्थात्‌ न्यायिक कार्यवाही में देने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने पर अधिकतम सात वर्ष कारावास और 10000 रुपये जुर्माना एवं अन्य मामलों की कार्यवाही के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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