न्यायालय में झूठ बोलना कब अपराध होता है जानिए - legal advice

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति किसी सच्ची बात को जानबूझकर कर झूठी घोषणा पत्र के अनुसार साक्ष्य के रूप मे पेश करता है तब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 236 के अंतर्गत अपराध होगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जानबूझकर कर झूठ बोलता है तब उसके खिलाफ एक अन्य धारा के अंतर्गत अपराध होगा जानिए:-

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 237 एवं दण्ड संहिता, 1860 की धारा 200 की परिभाषा

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कर ऐसी घोषणा करता जो झूठी है, पर उसे सत्य के रूप में बोलता है। अपने बयान मैं तो आपकी गवाही में झूठी जानकारी दे देता है। तब वह व्यक्ति BNS की धारा 237 एवं IPC की धारा 200 के अंतर्गत दंड होगा।
गाँधी बनाम कृष्णराज मामला:- एक व्यक्ति ने न्यायालय में यह दलील प्रस्तुत की कि वह उसकी सुनवाई के समय नगर से बाहर था लेकिन वह वास्तव मे किसी अन्य न्यायलय में उपस्थित था। न्यायालय ने इस झूठी घोषणा में आरोपी व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 200 के अंतर्गत दोषी ठहराया।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 237 or Indian Penal Code Section 200 Provision of punishment

यह अपराध,असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इस अपराध के लिए उसी न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है जिस न्यायालय में आरोपी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है एवं सुनवाई भी उसी न्यायालय में होगी।

सजा- इस अपराध के लिए आरोपी को वही दण्ड दिया जाएगा जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढने के लिए दिया जाता है अर्थात्‌ न्यायिक कार्यवाही में देने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने पर अधिकतम सात वर्ष कारावास और 10000 रुपये जुर्माना एवं अन्य मामलों की कार्यवाही के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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