किसी को झूठी गवाही हेतु उकसाना, धमकी देना या लालच देना, कितनी सजा होगी - legal advice

Bhopal Samachar
कोर्ट एवं विभिन्न प्रकार की जांच प्रक्रिया में झूठी गवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कभी कोई किसी को झूठी गवाही के लिए उकसाता है। कभी उसे रिश्वत या कोई दूसरे प्रकार के लाभ का लालच दिया जाता है और कई बार गवाहों को झूठी गवाही के लिए धमकी दी जाती है। इनमें से उकसाने वाले और लालच देने वाले सोचते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईए जानते हैं कि इस प्रकार के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और उन्हें कितनी सजा का प्रावधान है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 232 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 195A की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को झूठे साक्ष्य देने के लिए, अथवा गवाही देने के लिए, धमकी देगा, प्रलोभन देगा, उत्प्रेरित करेगा, दबाब बनाएगा या दुष्प्रेरित करेगा वह व्यक्ति BNS की धारा 232 अथवा IPC की धारा 195A के अंतर्गत दोषी होगा। 

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 232 or Indian Penal Code Section 195A Provision of punishment 

यह अपराध, संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं, अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी। इस अपराध के लिए उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद (शिकायत) दर्ज किया जा सकता है जहां अपराध का विचारण चल रहा है एवं इस अपराध की सुनवाई भी किसी भी उसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है जहां अपराध का विचारण चल रहा है। इस धारा के अपराध में दोषी व्यक्ति को निम्न प्रकार से दंड का प्रावधान किया गया है:-
1. सिर्फ किसी व्यक्ति को न्यायिक कार्यवाही या अन्य कार्यवाही में झूठे साक्ष्य के लिए धमकाने पर अधिकतम सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
2. अगर मिथ्या साक्ष्य के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया है तब व्यक्ति को उसी दंड से दण्डित किया जाएगा जिस अपराध में सजा दिलवाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया था। 

लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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