MP Karmchari news - हाई कोर्ट ने चुनाव के बीच शिक्षक के प्रमोशन ऑर्डर जारी करवाए

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने दिनांक 19 जुलाई 2023 को लेक्चरर के पद पर चयनित उच्च शिक्षक के पोस्टिंग आर्डर जारी नहीं किया। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव आचार संहिता के नाम पर आदेश को बिना वजह रोक कर रखा गया। जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय के पास में कोई दलील नहीं थी। DPI को चुनाव के बीच में शिक्षक के प्रमोशन ऑर्डर जारी करने पड़े। 

19 जुलाई 2023 को चयन हो गया था

मामला इस प्रकार है कि श्रीमती रजनी चौरसिया, उच्च श्रेणी शिक्षक, राजा भोज हायर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल में पदस्थ हैं। श्रीमती चौरसिया का चयन मध्य प्रदेश राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, एवम अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवम प्रमोशन नियम 2016, संशोधित नियम दिनांक 20/12/22 के अनुसार, लेक्चरर पद के लिए दिनांक 19/07/23 को चयन किया गया था परंतु, पोस्टिंग आदेश जारी नहीं किए जा रहे थे। 

स्कूल शिक्षा विभाग आचार संहिता के बहाने अन्याय कर रहा था

विभाग की मनमानी से पीड़ित होकर, श्रीमती चौरसिया द्वारा, हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर, पोस्टिंग आदेश जारी करने की प्रार्थना की गई थी। उनकी ओर से पैरवी करने वाले उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने, कोर्ट को बताया था कि, श्रीमती चौरसिया का रिटायरमेंट दिनांक 31/05/24 को ड्यू है। यदि रिटायरमेंट के पूर्व पोस्टिंग आदेश जारी नही होता है, तब उन्हे उच्च श्रेणी शिक्षक के पद से रिटायर होना पड़ेगा एवम अपूर्णीय नुकसान होगा। चूंकि, श्रीमती चौरसिया का चयन दिनांक 19/07/23 को वरिष्ठता एवं मेरिट के आधार पर,  भर्ती नियम के अनुपालन में, किया जा चुका था अतः विभाग का चुनाव आचार संहिता का बहाना, माने जाने योग्य नही है।

10 दिन के भीतर पोस्टिंग आर्डर जारी करो: हाई कोर्ट का आदेश

अधिवक्ता, अमित चतुर्वेदी उच्च न्यायालय के तर्को से सहमत होकर, उच्च न्यायालय जबलपुर ने आयुक्त लोक शिक्षण, भोपाल, को आदेशित किया था कि श्रीमती रजनी चौरसिया के व्याख्याता पद पर, प्रभार देने हेतु, पोस्टिंग आदेश, 10 दिन के अंदर जारी करें। अंततः आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल ने, दिनांक 09/05/2024 को, आचार संहिता के दौरान ही श्रीमती रजनी चौरसिया का पदस्थापना आदेश, शासकीय मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल, गांधी नगर, फंदा, भोपाल के लिए, कोर्ट आदेश के पालन में जारी किया है। 

विनम्र निवेदन: 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में employee पर क्लिक करें।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!