मध्य प्रदेश के सागर जिले में शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। दैनिक भास्कर के सागर एडिशन में खबर प्रकाशित होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। समाचार में यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए गए थे कि प्राथमिक शिक्षक होश में नहीं थे। बयानों के आधार पर बताया गया कि शराब के नशे में थे।
MP NEWS - सागर में रामलाल अहिरवार, प्राथमिक शिक्षक निलंबित
कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सागर मध्य प्रदेश से जारी आदेश क्रमांक/ सतर्कता/निलंबन/2024/4702, दिनांक 27/06/2024 में लिखा है, की शासकीय प्राथमिक शाला जमनापुर परासिया, विकास खण्ड देवरी जिला-सागर में पदस्थ श्री रामलाल अहिरवार, प्राथमिक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे। स्कूल में छात्राओं के बैंगो पर लोटने लगे। शिक्षक की हरकतें देखकर संस्था के बालो बच्चो सहम गये। शिक्षक की हरकतों की खबर लगते ही छात्र अभिभावक भी संस्था में पहुंच गये। अभिभावकों द्वारा बात करने पर शिक्षक नशे की हालत में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। शिक्षक द्वारा शराब के नशे में बच्चों के साथ मारपीट भी की गई।
श्री अहिरवार का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण, शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल, विभाग एवं जिले की छवि धूमिल की जाना परिलक्षित होने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1) (11) (111) का उल्लघन है। अतएव म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्री रामलाल अहिरवार, प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाहगढ़ जिला सागर नियत किया जाता है।
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